उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पूरी जानकारी हिंदी में | UP biklang pension Scheme
विकलांग जनों के जीवन को और अधिक सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां की जनता को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन[Biklang pension] योजना के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जिससे कि विकलांग जनों की जो कि अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं उन्हें पेंशन दे करके राहत पहुंचाने की कोशिश की है इस योजना के तहत विकलांग लोगों को प्रतिमा ₹1000 दिए जाएंगे यह पेंशन राशि विकलांग जनों के आत्मसम्मान को भी मजबूत बनाएंगे क्योंकि समाज में विकलांग जनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है
इस योजना [Biklang pension] को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए तथा संचालित करने के लिए सरकार ने एक सरकारी पोर्टल भी जारी किया है जिसका नाम ssy-up-gov.in है जो कि इस योजना के सभी कार्यों का संचालन जैसे कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेंशन प्रतिमा लोगों तक पहुंचाने तक का कार्य सभी इसी पोर्टल द्वारा किया जाता है,
इस योजना[Biklang pension] में न्यूनतम दिव्यांग ता 40% रखी गई है जिन व्यक्तियों में दिव्यांग का 40% से अधिक है और उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको इस योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा तथा विलोम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए तथा वास्तव में वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हो तथा अन्य किसी प्रकार के वार्ता संबंध में जिला अधिकारी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा वे लोग जिनको वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन समाजवादी पेंशन अथवा अन्य किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं या निशुल्क भरण पोषण प्राप्त कर रहे हैं वे लोग इस योजना के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं होंगे |
योग्यता:-
- इस योजना[Biklang pension] में आवेदन करने के लिए आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का 40% से अधिक विकलांग होना आवश्यक है
- आवेदक किसी अन्य पेंशन या निशुल्क भरण-पोषण जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठाता हो
- आवेदक के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकृत विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए |
विकलांग पेंशन[Biklang pension] योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेज
- व्यक्ति के पास किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होना चाहिए व्यक्ति का आधार कार्ड
- व्यक्ति की बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक हो
- लगातार सूचना पहुंचाने के लिए बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर
पेंशन की राशि सरकार द्वारा साल में दो बार दी जाएगी यानी की 6 माह की दो किस्तों में दी जाएगी जो कि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी यह राशि ₹6000 होगी
आवेदन करने का तरीका:-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा ,वहां जाने के लिए आप यहां पर ऑफिशियल शब्द पर क्लिक करके भी जा सकते हैं
- ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर विकलांग पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने एक पेंशन योजना के लिए फॉर्म खुल जाएगा उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आप सही-सही भरें
- सभी जानकारी भरने के बाद आप अपनी जानकारी सबमिट कर दें तथा ओम की फॉर्म की कॉपी प्रिंट करवा ले अब इसके बाद सरकार की तरफ से चुने गए व्यक्तियों की लिस्ट निकालें चाहिए
यदि आप 2018 - 19 में चुने गए व्यक्तियों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें
कुष्ठाता पेंशन योजना के लिए पात्रता तथा कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
आय
इस योजना की पात्रता के अंतर्गत यदि हम आए के ऊपर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा ₹46080 निर्धारित की गई है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56460 प्रति वर्ष निर्धारित किए गए हैं इस राशि से जिन व्यक्तियों के आय कम हैं उन्हें इस योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा इस राशि से अधिक होने पर वे व्यक्ति इस योजना के लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे
Biklang pension अनुदान की दर
इस योजना में लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से ₹2500 प्रतिमाह दिए जाएंगे तथा यह राशि समय-समय पर विभिन्न शासन द्वारा निर्धारित राशि पर आधारित होगी |
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