आर्थिक आरक्षण आखिर किसे मिलेगा 10% स्वर्ण आरक्षण का फायदा-sarkaari yojna
यह वेबसाइट सिर्फ सरकारी योजनाओं और सरकारी खबरों की अपडेट देने के लिए बनाई गई है इसलिए रोजाना आने वाली नई नई सरकारी अपडेट के लिए रोज विजिट करें news13india.com पर
साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गुजरात इस आरक्षण को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है और कुल आरक्षण लगभग 49.5% से बढ़कर 59.5% हो चुका है ,
यह आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा इस प्रकार कुल आरक्षण 59.5 फ़ीसदी हो गया है इसके पहले ओबीसी के 27% व एससी के 15% और एसटी के साथ दशमलव 7% आरक्षण को मिलाकर के 49.5 फ़ीसदी हुआ करता था लेकिन अब सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों को भी 10 फ़ीसदी आरक्षण देने पर यह बढ़कर 59 फ़ीसदी हो गया है|
इस आरक्षण का लाभ केवल वही नागरिक उठा सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ भूमि तथा सहरो में घर स्वर्ग से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 200 गज कम और मासिक वार्षिक आय ₹800000 से कम हो |
आर्थिक आरक्षण देने के लिए नियम व शर्तें :-
- 8 लाख से कम वार्षिक आमदनी होनी चाहिए
- यदि निगम से बाहर प्लॉट है तो वह 209 यार्ड से कम जमीन होनी चाहिए
- घर का नाम 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए
- कृषि भूमि 5 हेक्टर से कम होनी चाहिए
- निगम के अंदर यदि आवासीय प्लॉट है तो वह 109 यार्ड से कम होना चाहिए |
इस sarkaari yojna के लिए संविधान में संशोधन:-
यदि सरकार को इस आर्थिक आरक्षण योजना को लागू करना है तो संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे क्योंकि अभी संविधान में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना पड़ेगा तभी जाकर के सरकार के लिए यह sarkaari yojna लागू करने का रास्ता साफ हो पाएगा|वहीं दूसरी तरफ केटीएस तुलसी ने इस फैसले को आम जनता के साथ मजाक बताया है और कहा कि यह फैसला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिया गया है क्योंकि संसद में साधारण बिल पास नहीं हो पाता तो यह इतना बड़ा फैसला कैसे पास हो पाएगा |
0 टिप्पणियाँ